भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शील नागू को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

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