कोर्ट की तरफ से आज एक फरमान यारी किया गया. अब घर में कुत्ते रखने वाले हो जाएं सावधान बहुत सी पिटीशन पढ़ रही थी हाई कोर्ट में कुत्तों के संबंध में आवारा कुत्तों के और पालतू कुत्तों के संबंध में हाई कोर्ट नाम आर्डर जारी किया. कोई भी पालतू कुत्ता जिसने अपने घर में रखा हुआ है अगर किसी बाहरी इंसान को काटता है तो कुत्ते की मालिक को जुर्माना लगेगा ₹10000 मतलब की एक दांत लगा कुत्ते का 10000 अगर दो दांत लगे तो 20000 जुर्माना यह सब जिसने अपने घर में कुत्ता रखा है और जो बाहरी इंसान को काटता है तो कुत्ता रखने वाले मलिक को जुर्माना लगेगा. अगर कुत्ता दो सेंटीमीटर मांस काट लेता है तुम मलिक को ₹20000 जुर्माना लगेगा. अगर आवारा कुत्ता जो गली में घूमते हैं कुत्ते किसी को काट लेते हैं. तो उसे स्थिति में शहर की या जिले की कारपोरेशन को जुर्माना लगेगा. हाई कोर्ट को बहुत सी एप्लीकेशन और पिटीशन पढ़ रही थी जिसके संबंध में आज आर्डर जारी किया गया. नगर निगम और नगर परिषद भी हो जाएं सावधान हाई कोर्ट के प्रमाण के बाद