पंजाब के जालंधर में आज यानी सोमवार शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए हर पार्टी के वरिष्ठ नेता जालंधर में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज से सभी पार्टियों का प्रचार बंद हो जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इसे लागू किया जाएगा। शाम 5 बजे से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसभा और जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शहर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा।
मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जा रही है।
आज शाम से जालंधर पश्चिम में मौन अवधि शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के सर्वेक्षण पर रोक लग सकती है। धारा 126 के तहत ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन नहीं चलाए जा सकेंगे। शीतल अंगुराल के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद जालंधर पश्चिम में उपचुनाव की जरूरत पड़ी। मतदान 10 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी।