बटाला की शराब पठानकोट में बेचने का मामला,डीटीसी जालंधर ने ठेके बंद रखने के लिए किए सख्त आदेश जारी

बटाला: एक्साइज विभाग के कलेक्टर कम डिप्टी कमिश्नर जालंधर जोन ने एक अहम मामले की सुनवाई के बाद  एक आदेश जारी करते हुए बटाला के शराब कारोबारियों के समूह को तगड़ा झटका देते हुए एक दिन के लिए ठेके बंद करने का सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत 5 सितंबर को बटाला में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीटीसी जालंधर सुरिंदर गर्ग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक्साइज इंस्पेक्टर सुरिंदर काहलों ने अपनी टीम के साथ 31 जुलाई 2024 को कोटली सरना, पठानकोट में नाकाबंदी की थी। जिस दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। डीटीसी गर्ग के आदेशानुसार जब एक्साइज टीम ने एक कार को रोका तो उसकी तलाशी के दौरान उसमें से 40 पैकेट अवैध शराब बरामद हुई, जिसके लिए पुलिस स्टेशन सदर पठानकोट में एफआईआर नंबर 84 दिनांक 31 जुलाई 2024 दर्ज की गई थी।

डीटीसी के मुताबिक, जब जब्त शराब की जांच की गई तो वह बटाला के ठेकेदार ग्रुप की निकली, जिसके बाद पता चला कि आरके एंटरप्राइज ग्रुप ने एक्साइज एक्ट का उल्लंघन किया है। जिसके लिए बटाला में इस ग्रुप के ठेके एक दिन के लिए बंद रखने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जब विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीटीसी जालंधर के आदेशों का पालन करने और बटाला में शराब कारोबारियों के ठेकों को एक दिन के लिए बंद रखने के लिए टीमें तैयार कर ली गई हैं और हर हाल में सभी ठेके बंद रहेंगे।

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