चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल के खिलाफ ब्यास में दर्ज केस को रद्द कर दिया है।
बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्यास नदी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने ब्यास में धारा 144 लागू करवाई थी। जिसके बाद दौरा करने पहुंचे सुखबीर बादल के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने के आरोप में मामला केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ 1 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज हुई थी।