नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की सिविल रिट याचिका 23548 और 2017 की 23905 में पारित आदेशों के अनुपालन में शादी के दिन, किसी भी शुभ अवसर पर पटाखे फोड़ने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रि या संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शिक्तयों का उपयोग करते हुए जिले में लोगों को शादी के दिनों में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश 02 सितंबर 2024 तक लागू रहेंगे।