गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में एडीजीपी जेल को तलब किया है इसके साथ ही एडीजीपी जेल को मोबाइल के इस्तेमाल को रोकने के प्रयासों का ब्योरा भी देना होगा। पंजाब सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई में एफिडेविट दाखिल किया गया था जिस पर हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जताई।