जालंधर के Joint CP Sandeep Sharma ने जारी किए निर्देश, हथियारों के प्रदर्शन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

जालंधर: जालंधर के ज्वाइंट सीपी संदीप शर्मा ने हथियारों का प्रचार करने वाले गाने, फोटो/वीडियो क्लिप बनाने और उन्हें सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त जालंधर संदीप शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 32 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के क्षेत्र में एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकते हैं, धार्मिक शादियों/पार्टियों और अन्य सभा स्थलों के अवसर पर विवाह महलों/होटलों/हॉलों आदि में हथियार ले जाना और हथियारों का प्रदर्शन (सार्वजनिक प्रदर्शन) करना सख्त वर्जित है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर तस्वीरें लेकर या वीडियो क्लिप बनाकर हथियारों और हिंसा/झगड़े और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों का प्रचार करता है, उन्हें अपलोड नहीं किया जाएगा, ऐसा करना सख्त वर्जित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा। यह आदेश दिनांक 09.04.2024 से 08.06.224 तक लागू रहेगा।

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