लोकसभा चुनाव-2024 : इलैक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार पर लगा प्रतिबंध

डीसी व जिला चुनाव अधिकारी घनशाम थोरी ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही रेडियो-टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार/विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि 23 मई, 2024 को मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा जारी चुनाव प्रक्रि या के अंतिम 48 घंटों की मानक संचालन प्रक्रि या के अनुसार, चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होते ही कोई भी टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया चैनल किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापन या समान कार्यक्र म नहीं चलाएंगे।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवार 31 मई, 2024 और 1 जून, 2024 को प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की मंजूरी के बाद ही अपने विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने जिले में कार्यरत मीडियाकर्मियों/मीडिया हाऊसों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग के उक्त निर्देशों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एवं 126ए के तहत निर्धारित सीमाओं का पूर्णत अनुपालन करें।

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