चंडीगढ़ : चुनाव आयोग ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जालंधर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने पर सख्त चेतावनी जारी की है। 5 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चन्नी ने टिप्पणी की थी कि 4 मई को भारतीय सशस्त्र बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किया गया पुंछ आतंकवादी हमला एक फर्जी ‘स्टंट’ था।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चन्नी को जालंधर के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था। आयोग ने उनके जवाब को असंतोषजनक पाया है और इसे एमसीसी का उल्लंघन मानते हुए आदर्श आचार संहिता पर अनुलग्नक-1 सामान्य आचरण नियमावली के खंड 2 का उल्लंघन माना है, जिसमें प्रावधान है :- अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना होने पर उनकी नीतियों और कार्यक्रम के पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रहेगी।
पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचा जाना चाहिए।” “राजनीतिक दलों और नेताओं को मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से तथ्यात्मक आधार के बिना गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।” चुनाव आयोग ने चन्नी को भविष्य में इस तरह के उल्लंघन दोहराने के खिलाफ सलाह और चेतावनी दी है और एमसीसी दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करने के महत्व पर जोर दिया है।