चंडीगढ़ः पंजाब राज पॉवर कारपोरेशन में मौजूदा और नए सरकारी कनेक्शनों के लिए 1 मार्च 2023 से 45 केवीए तक की अनुबंध डिमांड के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य होंगे। प्री-पेड मीटरिंग के लिए उपभोक्ताओं को भविष्य में बिजली की खपत के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। पीएसपीसीएल सर्कुलर में कहा गया है कि कनेक्शन के संबंध श्रेणी के लिए ट्रैफिक लागू होगा।
प्रीपेड मीटर के साथ कनेक्शन के मामले में KWHKVAH के रूप में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की मात्रा के शुल्क पर ऊर्जा शुल्क पर 1 प्रतिशत की छूट होगी। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान न करना पावर कॉरपोरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पीएसपीसीएल के पिछले नवंबर तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल मिलाकर सरकारी विभाग पर पीएसपीसीएल का 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है।