चंडीगढ़ : भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की जमानत याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई हुई। अधिवक्ता जनरल ने कहा की हमने एफिडेविट फाइल कर दिया है लेकिन सुखपाल खैरा के वकील ने बताया की उन्हें फाइल नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सुखपाल खैरा के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए बोला तो उन्होंने समय मांगा। जिसपर हाईकोर्ट ने सोमवार तक केस स्थगित कर दिया। बता दें कि खैरा को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह अभी नाभा जेल में बंद है।