प्लॉट घोटाला मामले में मनप्रीत बादल को High Court से राहत

बठिंडा प्लॉट आवंटन घोटाले में फंसे भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत 15 फरवरी तक जारी रखी है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टेट काउंसिल ने अपना जवाब दाखिल किया तो दूसरे तरफ से समय मांगा गया है। जिसके चलते अब पूर्व वित्त मंत्री को 15 फरवरी तक अग्रिम जमानत की राहत जारी है, इस के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है।

गौरतलब है कि 24 सितंबर को बठिंडा के मॉडल टाउन इलाके में बीडीए अधिकारियों की मदद से 1560 गज का प्लॉट कम कीमत में खरीदने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो की बठिंडा थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल और उनके पांच साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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