बॉर्डर बंद करने का मामला पहुंचा High Court,इंटरनैट बंद करने के आदेश को भी चुनौती,होगी सुनवाई

किसान संगठनों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पैदा किए जा रहे अवरोध के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। पंचकूला वासी उदय प्रताप सिंह द्वारा जनहित में दायर याचिका में गृह मंत्रालय, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को प्रतिवादी को बनाया गया है। याचिका के अनुसार किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की सीमा को सील किया जा रहा है। शंभू बार्डर में बड़े स्तर पर अवरोधक और सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं जबकि किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं।

इस याचिका पर हाईकोर्ट आज मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिका के अनुसार सड़क पर कील लगाना, कंक्रीट की दीवारों को मजबूत करना, करंट और कांटेदार तार की बाड़ जैसे अवरोध पैदा करना लोकतांत्रिक समाज की नींव को कमजोर करता है। लोकतांत्रिक समाज में मानवता के लिए सम्मान होता है। याचिका में कहा गया है कि अंबाला, कुरु क्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जैसे कई जिलों में मोबाइल इंटरनैट सेवाओं और एसएमएस सर्विस को बंद करने सहित हरियाणा के अधिकारियों की कार्रवाई ने स्थिति को और खराब कर दिया है। लोगों को सूचना और संचार के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

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