प्रशासन द्वारा तंबाकू उत्पादों के अवैध बिक्री और वितरण पर छापा

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) और उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को बनाए रखने के लिए एक ठोस प्रयास में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग  के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने  चंडीगढ़ में एक व्यापक छापेमारी की।इस छापेमारी का उद्देश्य क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और वितरण पर अंकुश लगाना था। छापेमारी के दौरान, सीओटीपीए अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कई उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा गया।

कई विक्रेताओं और दुकान मालिकों को उचित खरीद रिकॉर्ड बनाए रखे बिना और सीओटीपीए 2003 के तहत अनिवार्य उचित साइनेज की कमी के बिना सिगरेट बेचते हुए पाया गया। उत्पाद एवं कराधान विभाग द्वारा अवैध और आयातित सिगरेट जब्त की गईं, जिससे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और जीएसटी कर्तव्यों की बड़े पैमाने पर चोरी उजागर हुई।  स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ द्वारा दोषी दुकानदारों पर 30,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।  इसके अतिरिक्त, पुलिस विभाग ने COTPA 2003 की धारा 4 के तहत  सार्वजनिक स्थानों पर उल्लंघन के लिए लगभग 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।

hacklink al hack forum organik hit kayseri escort Snaptikgrandpashabetescort1xbet girişPin up yuklefixbetMegabahiszbahisbetebetsahabetbetsat girişcasibom 816 com girispadişahbettake drugsanal sex pornmersobahispusulabetsahabetmadridbet girişbetmatik girişbetsat girişbetciomeritkingselcuksportsbetsat girişsahabettipobetgrandpashabetolabahisolabahis girişpadişahbetpadişahbet