संगरुर में हुई जहरीली शराब से मौत मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से हुई 21 लोगों की मौत मामले की जांच का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। मोहाली के रहने वाले बिक्रमजीत सिंह की तरफ से एक जनहित याचिका मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याची की तरफ से अदालत में तर्क दिया गया है कि राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब बेचने की छूट दी जा रही है।

उन्होंने संगरूर जिले के 8 गांवों में हुई मौत के आंकड़े भी अदालत में रखे हैं। साथ ही मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे हालात न बने। याची की तरफ से अदालत में बताया कि जहरीली शराब में मेथेनॉल प्रयोग किया गया था। जो इंसानों के लिए बहुत अधिक घातक होता है। वहीं, इसकी ऑनलाइन बिक्री हो रही है। यह आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में इस दिशा में भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

पहले भी हो चुकी है इस तरह से मौतें याची ने अदालत में दलील दी है कि जहरीली शराब से मौत के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिस वजह से यह मामले बढ़े है। उन्होंने मांग रखी थी कि इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

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