चंडीगढ़/ जालंधर- सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खाली आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष मुहिम चलाएगी। डा. कौर ने कहा कि आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016 की धारा 34 के अंतर्गत सरकार ने अलग-अलग विभागों में सीधी भर्ती और तरक्की दोनों में पी.डब्ल्यू.डी. के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर की तस्दीक करने के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग का पता लगाया गया है।
अलग-अलग विभागों, निगमों और बोर्डो की रिपोर्टो अनुसार सीधी भर्ती के लिए 1721 पद और तरक्की के लिए 536 पद उपलब्ध है। मंत्री ने बताया कि 87 विभागों, कार्पोरेशनों और बोर्डो ने अपने बैकलाग पदों संबंधी जानकारी सांझा की। उन्होंने कहा कि बाकी विभागों से डाटा एकत्रित करने और तस्दीक करने के लिए प्रयास जारी हैं। सबसे अधिक बैकलाग पदों वाले विभागों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डायरैक्टर पब्लिक हिदायतें (एलिमैंट्री), और डायरैक्टर पब्लिक हिदायतें (सैकेंडरी) शामिल हैं।
डा. कौर ने समय पर तस्दीक प्रक्रिया की महत्ता पर जोर देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग (अपंगता सैल) को विशेष तौर पर हिदायत की है कि सत्यापित प्रक्रिया को तुरंत मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए इन बैकलाग पदों को भरकर, पंजाब सरकार का उद्देश्य रोज़गार के बराबर मौके पैदा करने और सामाजिक भलाई संबंधी मापदंड स्थापित करना है।