पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नया नियम लागू कर दिया है। राज्य के परिवहन विभाग ने नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है। नया टैक्स स्लैब तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3 से मिली शक्तियों से राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है, पंजाब के राज्यपाल ने मंजूरी दी है।
पंजाब में गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स पहली सितंबर से लागू होगा। अब 1 लाख से कम कीमत वाले नए दोपहिया वाहन की आरसी (Registration Certificate) बनाने पर 7.5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। अब 15 साल पुराने गैर परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को एक हजार ग्रीन टैक्स देना होगा। इसी तरह 1500 सीसी से कम के चार पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल को 3000 और डीजल वाहनों को चार हजार रुपए देने होंगे। इसी तरह 1500 सीसी के पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए शुल्क तय किया गया है। इसी तरह परिवहन वाहनों के लिए भी नए टैक्स तय किए गए हैं। इसके मुताबिक वाहन रजिस्ट्रेशन के 8 साल बाद उन्हें हर साल इसका भुगतान करना होगा। ऐसे कमर्शियल मोटरसाइकिलों के लिए 200 रुपये, थ्री-व्हीलर (माल और यात्री) के लिए 300 रुपये, मोटर कैब/मैक्सी कैब के लिए 500 रुपये, लाइट मोटर (माल और यात्री) के लिए 1500 रुपये, मीडियम मोटर व्हीकल (माल और यात्री) के लिए 2000 रुपये और भारी वाहन (माल और यात्री) के लिए 2500 रुपये सालाना टैक्स तय किया गया है।
पंजाब कैबिनेट की 14 अगस्त को चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। इस बैठक में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई। इससे 87.03 करोड़ रुपये की आय होगी। यह पैसा पर्यावरण बचाने और दूसरे कामों पर खर्च किया जाएगा। क्योंकि सरकार का फोकस पंजाब में हरियाली बढ़ाने पर है। वहीं, सरकार ने अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया है।