आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर अधिकारी राकेश जैन को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बुधवार को अदालत ने राकेश जैन को दोषी करार दिया था जबकि इस मामले में उसकी पत्नी को अदालत ने बरी कर दिया है। राकेश जैन को 14 फरवरी 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत से 50,000 रुपये रिश्वत लेने के एक अन्य मामले में चार साल की सजा हो चुकी है।
सीबीआई ने 2 फरवरी 2013 को सेक्टर-20 निवासी रियल एस्टेट और शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उसके घर से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अरोड़ा ने सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से आईटी एक्ट 1961 की धारा 142 (2) के तहत नोटिस आया था। इसके बाद आईटीओ राकेश जैन की ओर से कॉल आई और 2011-12 के टैक्स को लेकर अपने ऑफिस बुलाया। वहां बातचीत में जैन ने उन्हें टैक्स नोटिस को सेटल करने के लिए 3.5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की।
बातचीत के बाद यह सौदा 2.5 लाख रुपये में तय हो गया। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर जैन को उसके सेक्टर-22 स्थित घर से रिश्वत की पहली किश्त 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके घर से 23 लाख रुपये कैश, सोने की दो ईंटें समेत लाखों की सोने के जेवर भी मिले थे। इसके बाद सीबीआई ने राकेश जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इस मामले में राकेश जैन की मां कांता जैन और उसके पिता यशपाल जैन को भी आरोपी बनाया गया था।