सरकारी दफ्तरों में बिजली कनेक्शन के लिए प्री-पेड मीटर होंगे अनिवार्य
चंडीगढ़ः पंजाब राज पॉवर कारपोरेशन में मौजूदा और नए सरकारी कनेक्शनों के लिए 1 मार्च 2023 से 45 केवीए तक की अनुबंध डिमांड के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य होंगे। प्री-पेड मीटरिंग के लिए उपभोक्ताओं को भविष्य में बिजली की खपत के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। पीएसपीसीएल सर्कुलर में कहा गया है कि कनेक्शन…